गोरखपुर, उत्तर प्रदेश – गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने धर्मशाला बाजार स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट को नक्शा प्रस्तुत न करने के कारण ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने अपार्टमेंट के मालिकों और निवासियों को नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर 2025 को सुनवाई में उपस्थित होने की चेतावनी दी है। साल 2002 में बने इस पांच मंजिला अपार्टमेंट में कुल 23 फ्लैट हैं, जिनमें कई परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। GDA का आरोप है कि अपार्टमेंट जिस भूमि पर स्थित है वह अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में एक मृत व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, और अपार्टमेंट का नक्शा फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर तैयार किया गया था।
अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों ने प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से यह भवन निवासियों का मुख्य आवास रहा है और ध्वस्तीकरण की खबर सुनकर वे असहज महसूस कर रहे हैं। निवासी इस सुनवाई के परिणाम को लेकर अनिश्चितता में हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। प्राधिकरण ने अगस्त माह में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धाराओं के अंतर्गत मानचित्र प्रस्तुत न करने पर वाद दर्ज किया था।
GDA की कानूनी चेतावनी और भविष्य की संभावना
GDA ने स्पष्ट किया है कि अपार्टमेंट के स्वीकृत मानचित्र की अनुपस्थिति में कानूनी कार्रवाई करना प्राधिकरण का कर्तव्य है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि सुनवाई में मालिक या प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए तो अपार्टमेंट पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्राधिकरण ने अपार्टमेंट के मालिकों और निवासियों से आग्रह किया है कि वे तय दिन सुनवाई में उपस्थित हों और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में अपार्टमेंट के वैधता और कानूनी स्थिति को तय करने के लिए सुनवाई निर्णायक साबित होगी।