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Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति, जारी किए विशेष दिशा-निर्देश

Delhi news in hindi : चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के प्रयोग की अनुमति दी, पर्यावरण सुरक्षा के साथ संतुलित निर्णय

Supreme Court approves green crackers in Delhi NCR for Diwali | Delhi News

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की मंजूरी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और प्रयोग की अनुमति प्रदान की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त आग्रह को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया। बेंच ने स्पष्ट किया कि यह एक अंतरिम उपाय है और केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। आदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया गया कि वे दिवाली के दौरान प्रदूषण स्तर की निरंतर निगरानी करें और अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करें।

विशेष दिशा-निर्देश और संतुलित दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि पटाखों की तस्करी दिल्ली-एनसीआर में व्यापक रूप से होती है और इसके कारण पारंपरिक पटाखों से अधिक नुकसान होता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमित अनुमति दी है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि दिल्ली-एनसीआर के बाहर से लाए गए पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गश्त दल (patrolling teams) समय-समय पर निर्माताओं की जांच करेंगे और उनके क्यूआर कोड संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड करने होंगे। यदि किसी विक्रेता के यहां प्रतिबंधित पटाखे पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

पूर्व आदेश और उत्पादन की तैयारी

इससे पहले, 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया था कि दिवाली, गुरुपुरब और क्रिसमस जैसे अवसरों पर ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए और समय-सीमा संबंधी कोई कठोर प्रतिबंध न लगाया जाए। इससे पहले प्रमाणित निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। अदालत और सरकार का यह कदम पारंपरिक उत्सव और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इस आदेश के साथ, इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के सुरक्षित और नियंत्रित प्रयोग की संभावना बढ़ गई है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे उत्सव के दौरान नियमों का पालन करें, ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें और ‘हरित एवं सुरक्षित दिल्ली’ के संकल्प को साकार करें।

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