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नालंदा में निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त दिशा-निर्देश, चौबीसों घंटे नाकेबंदी, प्रचार में वाहनों व समर्थकों की संख्या पर नियंत्रण

जिला प्रशासन ने चुनावी गड़बड़ी रोकने के लिए जारी किए कड़े निर्देश, लाइसेंसधारी हथियार जमा कराने से लेकर केंद्रीय बलों की निगरानी तक की व्यवस्था

District Election Officer Nalanda issuing strict poll guidelines | Bihar News

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और प्रशासनिक इकाइयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। हाल के दिनों में राज्य के कई हिस्सों में चुनावी हिंसा और आचार संहिता उल्लंघन के मामलों के मद्देनज़र नालंदा प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को कानून से ऊपर समझने की गलती न हो। जिले के सभी सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जाएगी ताकि बाहरी तत्वों की घुसपैठ को रोका जा सके। इस दौरान जिला प्रशासन ने यह भी तय किया है कि मतदाताओं में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव प्रचार और कानून व्यवस्था पर सख्त निगरानी

जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार को लेकर भी नई सीमाएं तय की हैं। निर्देशों के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रचार जुलूस में शामिल व्यक्तियों की संख्या पर भी नियंत्रण रहेगा। किसी भी प्रचार वाहन से हथियार या विवादित सामग्री पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी समर्थकों की तलाशी और पहचान की प्रक्रिया को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशासन ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गुंडा पंजी में दर्ज अपराधियों की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करें। सभी गैर-जमानती वारंटों की तामिला सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। चुनाव के दौरान अवैध हथियार, शराब, नकदी या मादक पदार्थों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए जिले के सभी प्रमुख मार्गों और सीमाओं पर 24 घंटे नाकेबंदी की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वाहन की जांच में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी अनिवार्य होगी।

हथियार सत्यापन और केंद्रीय बलों की निगरानी

जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए भी कठोर निर्देश जारी किए हैं। सभी अनुज्ञप्तिधारकों के हथियारों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा और उन्हें निकटतम थाना या अधिकृत शस्त्रागार में जमा कराना अनिवार्य होगा। केवल उन्हीं लाइसेंसधारकों को छूट दी जाएगी जिनके पास जिला स्तरीय समिति की विधिसम्मत अनुशंसा होगी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सशस्त्र बलों और बिहार पुलिस के संयुक्त सहयोग से हर थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, ताकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी बनी रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने यह भी कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचें और स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करें। हर सूचना का संज्ञान लेकर उसे पुलिस मुख्यालय तक तत्काल पहुंचाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नालंदा प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाए ताकि मतदाता बिना भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इन दिशा-निर्देशों से यह संदेश भी गया है कि इस बार प्रशासन किसी भी प्रकार की चुनावी अराजकता या दुरुपयोग के प्रति पूरी तरह सजग है और आवश्यक होने पर कठोरतम कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा।

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